राजभाषा अधिनियम 1963
(दिनांक 10 -05-63 यथा संशोधित - 1967)
राजभाषा अधिनियम - 1963 की 9 धाराएं :-
- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
- परिभाषाएं।
- संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना।
- राजभाषा के संबंध में समिति।
- केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद।
- कतिपय दशाओ में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद।
- उच्च न्यायालय के निर्णयों, आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग।
- नियम बनाने की शक्ति।
- कतिपय उपबंधो का जम्मू कश्मीर पर लागू न होगा।